केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को साफ किया है कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा। गृह मंत्रालय ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब ई-कॉमर्स कंपनियों ने मोबाइल फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसी गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी है।
ANI पर जारी ट्वीट
गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही दी थी छूट
पिछले सप्ताह शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक में कोरोना से सुरक्षित इलाकों में लॉकडाउन में छूट पर सहमति बनी थी। बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं। बाद में गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों समेत कई अन्य सेक्टर्स को काम शुरू करने की इजाजत दी थी। मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा था कि सामान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
ई-कॉमर्स कंपनियों ने शुरू कर दी थी बुकिंग
गृह मंत्रालय की ओर से कारोबार करने की छूट मिलने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने मोबाइल फोन की बुकिंग शुरू कर दी थी। कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि वे 20 अप्रैल से बाद डिलीवरी शुरू कर देंगी। हालांकि, कंपनियों ने कहा था कि वह देश के चुनिंदा शहरों में ही डिलीवरी देंगी। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां मोबाइल फोन, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे गैर जरूरी सामानों की 20 अप्रैल से डिलीवरी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने नए आदेशों के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अपनी वेबसाइट से 20 अप्रैल से डिलीवरी की सूचना हटा दी है।
20 अप्रैल से ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी
- किराना और राशन की दुकानें।
- फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
- डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
- इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।
- ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
- जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करे।
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
- ट्रेनें, मेट्रो रेल, बसें, उडानें
- ऑटो रिक्शा, कैब सर्विसेज
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार
- स्कूल कॉलेज, कोचिंग इस्टीट्यूट
- धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल
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